Thursday 12 November 2020

PPF Account !

 

You Should Know These Four Important Things If You Have PPF Account, Otherwise....


सरकार ने सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) पर तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर) में ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। वर्तमान में ब्याज दर 7.1 प्रतिशत पर बनी हुई है। 
आपको बता दें कि पीपीएफ लंबे निवेश के लिए एक अच्छा और बेहतर विकल्प है।

PPF योजना सरकार द्वारा चलाई जाती है। इसलिए, इसमें निवेश करना सुरक्षित माना जाता है। इस योजना में आपको कर छूट का लाभ भी मिलता है।

1.  आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत, 
2. आपको एक वर्ष में 1.5 लाख रुपये तक के योगदान पर कर छूट का लाभ मिलता है। 
3. इसके अलावा, परिपक्वता और ब्याज से आय भी कर मुक्त है।

 हम आपको पीपीएफ खातों से जुड़ी 4 महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहे हैं, जिन्हें आपको जानना जरूरी है-

पीपीएफ खाता कौन खोल सकता है ?

भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति PPF खाता खोल सकता है। पीपीएफ खाता खोलने के लिए न्यूनतम राशि 500 रूपया है। कोई भी व्यक्ति न्यूनतम  500 रुपया जमा कर किसी बैंक या डाकघर में पीपीएफ खाता खोल सकता है  तथा के वर्ष में अधिकतम 1.50 लाख रूपये जमा कर सकता है।   कोई भी अभिभावक अपने नाबालिग बच्चे के नाम से भी यह खाता खोल सकता है। एक बार जब बच्चा 18 साल का हो जाता है, तो स्थिति बदलने के लिए एक फॉर्म भरना होगा।
पीपीएफ खाते संयुक्त खाते पर नहीं खोले जा सकते।

परिपक्व तिथि : 

किसी भी योगदान के बिना परिपक्वता के 15 साल बाद भी किसी भी पीपीएफ खाते को बढ़ाया जा सकता है। बता दें कि खाता बंद होने तक पीपीएफ ब्याज देता रहता है। अगर खाताधारक इसे 15 साल बाद भी जारी रखना चाहता है, तो इसके लिए फॉर्म 'एच' भरकर परिपक्वता की तारीख से एक साल के भीतर जमा करना होगा।

ब्याज की गणना: 

पीपीएफ के नियमों के अनुसार, निवेशकों को हर महीने की पांचवीं तारीख को या उससे पहले अपनी किस्त जमा करनी होती है क्योंकि इस खाते में ब्याज की गणना पांचवीं और आखिरी तारीख के बीच के न्यूनतम बैलेंस पर की जाती है। इसलिए, अधिकतम ब्याज पाने के लिए, खाताधारक को हर महीने की 5 तारीख से पहले अपना योगदान या एकमुश्त जमा करना चाहिए।

समय से पहले निकासी और ऋण :

पीपीएफ खातों में 7 वें वित्तीय वर्ष से 50 प्रतिशत की निकासी की जा सकती है। बता दें कि पीपीएफ खातों में भी आंशिक निकासी कर मुक्त होती है। पीपीएफ खातों को 15 साल से आगे बढ़ाए जाने पर भी 50 फीसदी निकासी की जा सकती है। उसी समय, ऋण को उस वर्ष के अंत से एक वर्ष के अंत के बाद लिया जा सकता है जिसमें प्रारंभिक सदस्यता लगी हुई थी लेकिन उस वर्ष के अंत से पांच वर्ष की समाप्ति से पहले जिसमें प्रारंभिक सदस्यता ली गई थी ।
source:kalingatv

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