अटल पेंशन योजना भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना है। इसका लक्ष्य असंगठित क्षेत्र के लोगों को पेंशन की सुविधा प्रदान करना है। इसका आरम्भ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 9 मई 2015 को कोलकाता से किया ।
अटल पेंशन योजना के लिए योग्यता :
1. भारत का नागरिक हो ।
2. न्यूनतम आयु 18 वर्ष हो ।
3. अधिकतम आयु 40 वर्ष हो ।
4.आपके पास बैंक में आपके नाम पर बचत खाता हो ।
5. व्यक्ति सिर्फ एक ही अटल पेंशन योजना ले सकता है ।
अटल पेंशन योजना के लिए योग्यता :
1. भारत का नागरिक हो ।
2. न्यूनतम आयु 18 वर्ष हो ।
3. अधिकतम आयु 40 वर्ष हो ।
4.आपके पास बैंक में आपके नाम पर बचत खाता हो ।
5. व्यक्ति सिर्फ एक ही अटल पेंशन योजना ले सकता है ।
इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता की आपका प्रोविडेंट फण्ड अकाउंट (EPF, PPF, GPF इत्यादि) या NPS खाता पहले से ही है| आप अटल पेंशन योजना खाता खोल सकते हैं| अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं, तब भी अटल पेंशन योजना खाता खोल सकते हैं|
अटल पेंशन योजना का लाभ :
आयु के आधार पर निवेशक को एक निश्चित राशि जमा करनी होती है । उस राशि के आधार पर ही निवेशक को उसकी आयु 60 वर्ष पूर्ण हो जाने पर पेंशन के रूप में राशि 1000, 2000, 3000,4000 और 5000 प्रति माह प्राप्त होगी । निवेशक की मृत्यु होने पर उसके नॉमिनी को कुल राशि प्राप्त होगी ।
अटल पेंशन योजना खाता कैसे खोले -
किसी भी सरकारी बैंक (SBI, PNB आदि ) में जाकर अटल पेंशन योजना खाता खोलवा सकते है । आप अटल पेंशन योजना खाता online भी खोल सकते है । इसके लिए आपको e-nps portal पर जाकर online account खोल सकते है तथा जरूरी कागजात upload करना पड़ सकता है ।
सरकार का अंशदान :
सरकार प्रति वर्ष आपके कुल योगदान राशि का 50% आपके खाते में अंशदान करेगी वो भी पांच वर्षों तक । यह अंशदान अधिकतम 1000 रूपये होगी । यह अंशदान उन खाताधारकों के लिए होगा जो 31 मार्च 2016 के पहले तक अटल पेंशन योजना खाता खोलवा चुके हों ।
निवेशक (पति/पत्नी) की मृत्यु होने के उपरांत 60 वर्ष के बाद पति या पत्नी को पेंशन जारी रहेगी । यदि निवेशक पति और पत्नी दोनों की मृत्यु होने पर उनके द्वारा नामांकित व्यक्ति को जो 60 वर्ष उपरांत राशि फंड में जमा होगी , दे दी जाएगी ।
यदि निवेशक की मृत्यु 60 वर्ष पूर्ण होने के पहले हो जाये तो निवेशक के पति या पत्नी को एक विकल्प दी जाएगी जिसमें यह योजना निवेशक के 60 वर्ष पूर्ण होने तक जारी रख सकती है (याद रहे निवेशक की आयू 60 वर्ष पूर्ण होने तक ना की नामिनी के ) और नामिनी को पेंशन प्राप्त हो सकता /सकती है । नामिनी के मृत्यु के उपरांत उसके द्वारा नामित व्यक्ति को जमा राशि दे दी जाएगी ।
क्या अटल पेंशन योजना बन्द बीच में किया जा सकता है ?
हाँ, यदि निवेशक किसी गम्भीर बीमारी का शिकार हो गया हो तो उस स्थिति में योजना बन्द किया जा सकता है ।
उपरोक्त calculator के माध्यम से अपनी आयु के अनुसार अटल पेंशन योजना का निवेश राशि और पेंशन राशी ज्ञात कर सकते है ।
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M. PRASAD
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