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Wednesday, 5 May 2021

RTI आवेदन कैसे लिखें?

Right to Information 

प्रमुख बिंदु :

1. सूचना का अधिकार की संक्षिप्त जानकारी

2. सूचना के अधिकार अधिनियम का उद्वेश्य

3. क्यों महत्वपूर्ण है सूचना का अधिकार

4. सूचना के अधिकार अधिनियम के मुख्य प्रावधान

5. RTI आवेदन कैसे लिखें ?



* नागरिकों को सूचना मुहैय्या करवाना

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 सरकारी सूचना के लिए नागरिकों के अनुरोध पर समयबद्ध रूप से उत्तर देने का अधिदेश करता है। यह कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है जो भारत सरकार और उसके साथ-साथ राज्य सरकारों के अधीन विभिन्न लोक प्राधिकरणों द्वारा 'वेब' पर प्रकाशित की गई सूचना का अधिकार से संबंधित सूचना/प्रकटनों पर पहुंच के अतिरिक्त विभिन्न अधिकारियों में से प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों, लोक सूचना अधिकारियों आदि के ब्यौरे संबंधी सूचना को तत्काल खोजने के लिए नागरिकों को सूचना का अधिकार पोर्टल गेटवे उपलब्ध कराता है।


 * सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य

* सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना, 

* सरकार की कार्यशैली में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना,

 * भ्रष्टाचार को रोकना तथा हमारे लोकतंत्र को सही मायने में लोगों के लिए कार्य करने वाला बनाना है। 

* यह स्पष्ट है कि सूचना प्राप्त नागरिक शासन के साधनों पर आवश्यक नजर रखने के लिए बेहतर रूप से तैयार होता है और सरकार को जनता के लिए और अधिक जवाबदेह बनाता है।

*  यह अधिनियम नागरिकों को सरकार की गतिविधियों के बारे में जागरूक करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।


 * क्यों महत्त्वपूर्ण है सूचना का अधिकार?

* सूचना तक पहुँच का अधिकार समाज के गरीब और कमज़ोर वर्गों को सार्वजनिक नीतियों और कार्यों के बारे में जानकारी मांगने और प्राप्त करने हेतु सशक्त बनाता है, जिससे उनका कल्याण संभव हो सके।

* यह अधिनियम सरकार के सभी कदमों को आम जनता के समक्ष जाँच के दायरे में लाता है।

* इससे सरकार और सरकारी विभाग और अधिक जवाबदेह बनते हैं एवं उनके कार्यों में पारदर्शिता आती है।

 * यह सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा अनावश्यक गोपनीयता को हटाकर निर्णयन में सुधार करता है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

सूचना का अधिकार (Right to Information-RTI) अधिनियम, 2005 भारत सरकार का एक अधिनियम है, जिसे नागरिकों को सूचना का अधिकार उपलब्ध कराने के लिये लागू किया गया है।


* अधिनियम के मुख्य प्रावधान

इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत भारत का कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी प्राधिकरण से सूचना प्राप्त करने हेतु अनुरोध कर सकता है, यह सूचना 30 दिनों के अंदर उपलब्ध कराई जाने की व्यवस्था की गई है। यदि मांगी गई सूचना जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है तो ऐसी सूचना को 48 घंटे के भीतर ही उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

इस अधिनियम में यह भी कहा गया है कि सभी सार्वजनिक प्राधिकरण अपने दस्तावेज़ों का संरक्षण करते हुए उन्हें कंप्यूटर में सुरक्षित रखेंगे।

प्राप्त सूचना की विषयवस्तु के संदर्भ में असंतुष्टि, निर्धारित अवधि में सूचना प्राप्त न होने आदि जैसी स्थिति में स्थानीय से लेकर राज्य एवं केंद्रीय सूचना आयोग में अपील की जा सकती है।

इस अधिनियम के माध्यम से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद व राज्य विधानमंडल के साथ ही सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) और निर्वाचन आयोग (Election Commission) जैसे संवैधानिक निकायों व उनसे संबंधित पदों को भी सूचना का अधिकार अधिनियम के दायरे में लाया गया है।

इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र स्तर पर एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 या 10 से कम सूचना आयुक्तों की सदस्यता वाले एक केंद्रीय सूचना आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। इसी के आधार पर राज्य में भी एक राज्य सूचना आयोग का गठन किया जाएगा।


इसके अंतर्गत सभी संवैधानिक निकाय, संसद अथवा राज्य विधानसभा के अधिनियमों द्वारा गठित संस्थान और निकाय शामिल हैं।

राष्ट्र की संप्रभुता, एकता-अखण्डता, सामरिक हितों आदि पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली सूचनाएँ प्रकट करने की बाध्यता से मुक्ति प्रदान की गई है।



*👁️‍🗨️RTI लिखने का तरीका -*


*👉🏿RTI मलतब है सूचना का अधिकार - ये कानून हमारे देश में 2005 में लागू हुआ।जिसका उपयोग करके आप सरकार और*

*किसी भी विभाग से सूचना मांग सकते है। आमतौर पर लोगो को इतना ही पता होता है।परंतु आज मैं आप को इस के बारे में कुछ और रोचक जानकारी देता हूँ -*


_*👉🏿RTI से आप सरकार से कोई भी सवाल पूछकर सूचना ले सकते है।*_

_*👉🏿RTI से आप सरकार के किसी भी दस्तावेज़ की जांच कर सकते है।*_

_*👉🏿RTI से आप दस्तावेज़ की प्रमाणित कापी ले सकते है।*_

_*👉🏿RTI से आप सरकारी कामकाज में इस्तेमाल सामग्री का नमूना ले सकते है।*_

_*👉🏿RTI से आप किसी भी कामकाज का निरीक्षण कर सकते हैं।*_

_*👉🏿RTI में कौन- कौन सी धारा हमारे काम की है।*_


_*👉🏿धारा 6 (1) - RTI का आवेदन लिखने का धारा है।*_

_*👉🏿धारा 6 (3) - अगर आपका आवेदन गलत विभाग में चला गया है। तो वह विभाग इस को 6 (3) धारा के अंतर्गत सही विभाग मे 5 दिन के अंदर भेज देगा।*_

_*👉🏿धारा 7(5) - इस धारा के अनुसार BPL कार्ड वालों को कोई आरटीआई शुल्क नही देना होता।*_

_*👉🏿धारा 7 (6) - इस धारा के अनुसार अगर आरटीआई का जवाब 30 दिन में नहीं आता है*_

_*तो सूचना निशुल्क में दी जाएगी।*_

_*👉🏿धारा 18 - अगर कोई अधिकारी जवाब नही देता तो उसकी शिकायत सूचना अधिकारी को दी जाए।*_

_*👉🏿धारा 8 - इस के अनुसार वो सूचना RTI में नहीं दी जाएगी जो देश की अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा हो या विभाग की आंतरिक जांच को प्रभावित करती हो।*_

_*👉🏿धारा 19 (1) - अगर आप*_

_*की RTI का जवाब 30 दिन में नहीं आता है।तो इस धारा के अनुसार आप प्रथम अपील अधिकारी को प्रथम अपील कर सकते हो।*_

_*👉🏿धारा 19 (3) - अगर आपकी प्रथम अपील का भी जवाब नही आता है तो आप इस धारा की मदद से 90 दिन के अंदर दूसरी*_

_*अपील अधिकारी को अपील कर सकते हो।*_


*👉🏿RTIकैसे लिखे?*


*इसके लिए आप एक सादा पेपर लें और उसमे 1 इंच की कोने से जगह छोड़े और नीचे दिए गए प्रारूप में अपने RTI लिख लें*

*...................................*


*सूचना का अधिकार 2005 की धारा 6(1) और 6(3) के अंतर्गत आवेदन।*


*सेवा में,*


*अधिकारी का पद / जनसूचना अधिकारी*

*विभाग का नाम.............*


*विषय - RTI Act 2005 के अंतर्गत .................. से संबधित सूचनाऐं।*


*अपने सवाल यहाँ लिखें।*


*1-..............................*

*2-...............................*

*3-..............................*

*4-..............................*


_*मैं आवेदन फीस के रूप में 10रू का पोस्टलऑर्डर ........ संख्या अलग से जमा कर रहा /रही हूं।*_

*या*

_*मैं बी.पी.एल. कार्डधारी हूं। इसलिए सभी देय शुल्कों से मुक्त हूं। मेरा बी.पी.एल.कार्ड नं..............है।*_

_*यदि मांगी गई सूचना आपके विभाग/कार्यालय से सम्बंधित*_

_*नहीं हो तो सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 6 (3) का संज्ञान लेते हुए मेरा आवेदन सम्बंधित लोकसूचना अधिकारी को पांच दिनों के*_

_*समयावधि के अन्तर्गत हस्तान्तरित करें। साथ ही अधिनियम के प्रावधानों के तहत*_

_*सूचना उपलब्ध् कराते समय प्रथम अपील अधिकारी का नाम व पता अवश्य बतायें।*_


*भवदीय*


*नाम:.....................*

*पता:.....................*

*मोबाइल नं:.................*


*हस्ताक्षर...................*


*ये सब लिखने के बाद अपने हस्ताक्षर कर दें।*

_*👉🏿अब मित्रो केंद्र से सूचना मांगने के लिए आप 10 रु देते है और एक पेपर की कॉपी मांगने के 2 रु देते है।*_

_*👉🏿हर राज्य का RTI शुल्क अगल अलग है जिस का पता आप कर सकते हैं।*_

_*👉🏿जनजागृति के लिए जनहित में शेयर करे।*_

_*👉🏿RTI का सदुपयोग करें और भ्रष्टाचारियों की सच्चाई /पोल दुनिया के सामने लाईये।*_

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स्रोत:rti.gov.in,drishti ias,others

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M. PRASAD
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